अग्रिम
(ADVANCES)
Interest-free and Interest-bearing advances
Interest-free advances:
1. Advance of T.A. on tour/transfer.
2. Advance of T.A. to the family of a deceased Government servant.
3. Advance of LTC.
4. Advance in connection with medical treatment.
-OM, dated 7-10-2016.
All interest-free advances except those mentioned above at Sl. Nos. 01 to 04 have been abolished by the Seventh Central Pay Commission.
Interest-bearing advances:
1. Advance for purchase of Personal Computer. iPad can also be purchased.
-OM, dated 7-10-2016 and 13-6-2022.
2. Advance for construction/purchase of house/flat/enlargement of living accommodation.
[Rates of interest are prescribed for each financial year for Item 1 and periodically for Item 2.]
All interest-bearing advances except those mentioned above at Sl. Nos. 1 and 2 have been abolished by the Seventh Central Pay Commission.
Personal Computer Advance
1. Eligibility.- All Government employees are eligible for grant of Personal Computer Advance of ₹ 50,000 or actual price of the PC or iPad, whichever is lower.
-OM, dated 7-10-2016.
2. Sanctioning Authority.- The authority competent to sanction the advance is Department of Central Government/Administration/Head of Department.
-Rule 15 (1).
3. Conditions.-
(i) An application for the grant of advance for the purchase of a Personal Computer shall be made in Form VI of the compendium.
(ii) A second or subsequent advance for the purchase of a Personal Computer cannot be granted before the expiry of 03 years from the date of drawal of the earlier advance. May be allowed maximum five times in entire service.
(iii) Advance not admissible for payment of customs duty on the Personal Computer.
-Rule 21 (5).
4. Mortgage.- The Make, Model and No. of the Personal Computer should be entered in Form IV of the compendium.
5. Interest.- At the rate of 9.8% for the year 2022-2023.
- OM, dated 21-3-2022.
6. Repayment. In not more than 150 monthly instalments. Total recoveries on account of all advances including computer advance, taken by a Government servant shall not exceed 50% of the total emoluments.
- Rule 21 (5).
ब्याज मुक्त तथा व्याज-युक्त अग्रिम
व्याज मुक्त अग्रिम :
1. दौरा/ स्थानांतरण के दौरान यात्रा भत्ता का अग्रिम।
2. दिवंगत सरकारी कर्मचारी के परिवार की यात्रा भत्ता का अग्रिम।
3. छुट्टी यात्रा रियायत (एल.टी.सी.) संबंधी अग्रिम
4. चिकित्सा उपचार संबंधी अग्रिम।
-OM dated 7-10-2016.
उपर्युक्त क्रम संख्या 01 से 04 पर उल्लिखित ब्याज मुक्त अग्रिमों के सिवाय सभी ब्याज मुक्त अग्रिमों को सातवें वेतन आयोग द्वारा समाप्त कर दिया गया है।
व्याज युक्त अग्रिम :
1. निजी कंप्यूटर खरीदने के लिए अग्रिम, आईपैड भी खरीदा जा सकता है। -OM. dated 7-10-2016 and 13-6-2022.
2. मकान / फ्लैट के निर्माण / खरीद / वर्तमान आवास में विस्तार के लिए अग्रिम।
(मद 1 के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष तथा मद 2 के लिए आवधिक रूप से व्याज की दरें निर्धारित की जाती हैं ।)
उपर्युक्त क्रम संख्या । तथा 2 पर उल्लिखित ब्याज- युक्त अग्रिगों के सिवाय सभी व्याज-युक्त अग्रिमों को सातवें वेतन आयोग द्वारा समाप्त कर दिया गया है।
निजी कंप्यूटर संबंधी अग्रिम
1. पात्रता.- सभी सरकारी कर्मचारी, निजी कंप्यूटर या आईपैड अग्रिम की स्वीकृति के रूप में ₹50,000 अथवा कंप्यूटर का वास्तविक मूल्य, जो भी कम हो, के पात्र होंगे।
-OM, dated 7-10-2016 and 13-6-2022,
2. मंजूरीदाता प्राधिकारी.- अग्रिम की मंजूरी प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी केंद्र सरकार के विभाग / प्रशासन / विभागाध्यक्ष हैं।
-Rule 15 (1)
3. शर्तें.-
(1) निजी कंप्यूटर को खरीदने के लिए अग्रिम की मंजूरी हेतु आवेदन सार-संग्रह पत्र में दिए गए प्रपत्र-VI में प्रस्तुत किया जाएगा।
(2) निजी कंप्यूटर को खरीदने के लिए दूसरा अथवा अनुवर्ती अग्रिम पूर्व में लिए गए अग्रिम की तारीख से 3 साल की समाप्ति से पहले स्वीकृत नहीं किया जा सकता। इसकी अनुमति समस्त सेवाकाल में अधिकतम पाँच बार दी जा सकती है।
(3) निजी कंप्यूटर पर लगने वाले सीमा शुल्क के भुगतान करने हेतु अग्रिम की मंजूरी नहीं की जाएगी।
-Rule 21 (5).
4. बंधक- निजी कंप्यूटर का मेक, मॉडल और संख्या, सार-संग्रह में दिए गए फार्म-IV में दर्ज किया जाना चाहिए।
5. व्याज- वर्ष 2022-2023 के लिए 9.8% की दर पर।
- OM, dated 21-3-2022.
6. अग्रिम की वापसी.- अधिक से अधिक 150 मासिक किस्तों में वापसी की जा सकती है। किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा लिए गए कंप्यूटर अग्रिम सहित समस्त अग्रिमों की कुल वसूली की रकम, उसकी कुल परिलब्धियों के 50% से अधिक नहीं होगी।
- Rule 21 (5).
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