Property Transactions
1. Transactions by Government servant out of own funds.-
(i) Immovables.- When a Government servant acquires, or disposes of any immovable property or through Power of Attorney, directly by lease, mortgage, purchase, sale, gift or otherwise either in his own name or in the name of any member of family, he should give prior intimation to the prescribed authority regarding such transactions.
(ii) Movables.- Any transaction in movable property by the Government servant either in his own name or in the name of any member of his family should be reported to the prescribed authority within one month of such transaction, if the value of such property exceeds two months basic pay of the Government servant.
In both the cases, if the transaction is with a person having official dealings with the employee, previous sanction of the prescribed authority is necessary.
Rule 18 (2) and (3)
Movable property includes-
(a) Jewellery.
(b) Insurance Policies, the annual premia of which exceeds two months basic pay of the Government servant.
(c) Shares, Securities and Debentures.
(d) Loans advanced or taken by such employees, whether secured or not.
(e) Motor cars, motor cycles, horses and other means of conveyance, and
(f) Radios, television sets, radiograms and refrigerators.
Explanation, Rule 18.
NOTE.- In addition, if the total transactions in shares, securities, debentures, mutual funds, etc., during a calendar year exceed 50,000 by a Group 'A'/'B' officer and 25,000 in the case of a Group 'C'/'D' (now MTS) employee, intimation is to be sent to the prescribed authority.
In respect of all Government servants, if the total transactions in shares, securities, debentures, mutual funds scheme, etc., exceeds six months' Basic Pay of a Government servant during the calendar year, intimation is to be sent to the prescribed authority (to be submitted by 31st January of subsequent calendar year).
- GID (31), Rule 18.
Prescribed authority.- The Head of Department for Group 'A' and Group 'B' Officers, and Head of Office for others.-
GID (15), Explanation to Rule 18.
2. Transactions of family members.- Transactions entered into by the family members of a Government servant out of their own funds (including stridhan, gifts, inheritance, etc.) in their own names, need not be reported to Government (such transactions do not attract Conduct Rules).
- GID (8), Para. 2 (ii), Rule 18.
3. Annual property returns, by 31st January.- All Government servants belonging to Group 'A', 'B', 'C' and erstwhile Group 'D' Officers shall submit an annual return "as on 31st December every year giving full particulars of immovable property inherited/owned/acquired/held by them on lease or mortgage either in their own name, or in any of their family member's name, or in any other person's name. If there is no change, in any year, it is enough if an entry "No change" or "same as last year is made in the return. All these Government servants are required to file their returns by 31st January, in the prescribed forms under CCS (Conduct) Rules, 1964, in terms of Rule 18(4) of the CCS (Conduct) Rules.
- GID (16) and OM, dated 5-1-2016, Rule 18 (1) (ii).
If the officers fail to submit the return by 31st January, vigilance clearance should be denied to them and they should not be considered for empanelment for senior level posts in Government.
GID (30), Rule 18.
4. Transactions with foreigners or in property outside India.-Transaction in immovable property situated outside India and transaction in immovable property with any foreigner/foreign Government/foreign organization/ foreign concern require previous sanction of the prescribed authority whether the transaction is in the official's name or in any of his family member's name.
- Rule 18-A.
5. Construction of house.- Construction of a house amounts to acquisition of immovable property for which intimation/sanction, is required. the expenditure incurred on repairs or minor construction work in respect This is independent of sanction of Government loan. Same is the case where of any house is estimated to exceed 10,000.
GID (4), Rule 18.
6. Time-limit for permission.- If the prescribed authority does not communicate/refuse its sanction within sixty days of the receipt of the request in respect of cases covered by 4 above and within thirty days in all other cases, the official is free to assume grant of sanction.
- GID, Rule 8.
7. Punitive action.- Non-furnishing of returns in time or furnishing wrong information will be 'good and sufficient reason' for taking disciplinary action against the officer.
- GID (23), Rule 18.
8. Participation by Government servants in auctions of property owned or confiscated by Government.- Government servants are prohibited from participating in bidding where auctions are arranged by their own Ministries or Departments.
संपत्ति का लेन-देन
1. सरकारी कर्मचारी द्वारा स्वयं की निधि से लेन-देन.-
(i) अचल संपत्ति - जब सरकारी कर्मचारी मुख्तारनामा द्वारा, सीधे पट्टे पर, बंधक रखकर, क्रय, विक्रय, उपहार अथवा अन्यथा या तो स्वयं के नाम अथवा परिवार के किसी सदस्य के नाम किसी अचल संपत्ति को खरीदता है अथवा बेचता है, उसे निर्धारित प्राधिकारी को ऐसे लेन-देन के विषय में पूर्व सूचना देनी चाहिए।
(ii) चल संपत्ति - सरकारी कर्मचारी द्वारा या तो स्वयं के नाम अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से किसी भी चल संपत्ति का किया गया लेन-देन, एक माह के भीतर निर्धारित प्राधिकारी को सूचित किया जाना चाहिए यदि ऐसी संपत्ति का मूल्य, सरकारी कर्मचारी के दो माह के मूल वेतन से अधिक होता है।
उपर्युक्त दोनों मामलों में यदि लेन-देन, एक ऐसे व्यक्ति के साथ है जो सरकारी सेवक के साथ कार्यालयी संबंध रखता हो, तो सक्षम प्राधिकारी से पूर्व स्वीकृति लेने की आवश्यकता है।
-Rule 18 (2) and (3)
चल संपत्ति में निम्न शामिल हैं-
(a) जेवर ।
(b) बीमा पालिसियां, जिनकी वार्षिक किस्त सरकारी कर्मचारी के दो माह के मूल वेतन से अधिक होती हैं।
(c) शेयरों, प्रतिभूतियों और ऋणपत्रों।
(d) ऐसे कर्मचारियों द्वारा लिए गए अथवा दिए गए ऋण, भले ही उनकी जमानत की गई है अथवा नहीं।
(e) मोटर कार, मोटर साइकिल, घोड़े और परिवहन के अन्य साधन, और
(f) रेडियो, टी.वी. सेट, रेडियोग्राम और रेजिरेटर
- Explanation Rule 18.
टिप्पणी - इसके अतिरिक्त, एक कैलेंडर वर्ष में यदि शेयरों, प्रतिभूतियों, ऋणपत्रों, म्यूचुअल फंडों, आदि में कुल लेन-देन, ग्रुप 'क' / 'ख' अधिकारियों का ₹50,000 और ग्रूप 'ग' / 'घ' अधिकारी (अभी एम.टी.एस.) का ₹25,000 से अधिक होता है, निर्धारित प्राधिकारी को सूचना भेजी जानी चाहिए।
सभी सरकारी कर्मचारियों के संबंध में, यदि कैलेंडर वर्ष के दौरान शेयरों, प्रतिभूतियों, व्रण पत्रों, म्यूचुअल फंड स्कीम आदि में कुल लेन-देन, सरकारी कर्मचारी के छह माह के मूल वेतन से अधिक है, तो निर्धारित प्राधिकारी को सूचना भेजनी है। (बाद के कैलेंडर वर्ष में 31 जनवरी तक भेजी जानी है) ।
-GID (31), Rule 18.
निर्धारित प्राधिकारी ग्रूप 'क' और 'ख' अधिकारियों हेतु कार्यालयाध्यक्ष और अन्य हेतु विभागाध्यक्ष है।
- Explanation to Rule 18, GID (15).
2. परिवार के सदस्यों का लेन-देन.- सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्यों द्वारा स्वयं की निधियों (स्त्रीधन, उपहार, विरासत, आदि) से स्वयं के नाम किए गए लेन-देन हेतु सरकार को सूचित करने की आवश्यकता नहीं है (ऐसे लेन-देन पर आचरण नियम प्रवृत नहीं होते हैं)।
- GID (8), Para. 2 (i), Rule 18.
3. 31 जनवरी तक वार्षिक संपत्ति विवरण का प्रस्तुतीकरण. ग्रूप 'क', 'ख', 'ग' और अब से पहले ग्रूप 'घ' के सरकारी कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर तक" वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना होगा। विवरण में उन्हें विरासत में प्राप्त हुई / स्वामित्व की/ अर्जित की गई / पट्टे पर अथवा बंधक रूप में उनके स्वयं के नाम पर, अथवा परिवार के किसी सदस्य के नाम पर, अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर, अचल संपत्ति का पूर्ण विवरण देना होगा। यदि किसी वर्ष उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। उनके तो यह पर्याप्त होगा कि विवरणी में "कोई परिवर्तन नहीं" अथवा "पिछले वर्ष के समान” की प्रविष्टि की जाए। सी.सी.एस (आचरण) नियम के नियम 18 (4) के अनुसार इन सभी सरकारी कर्मचारियों को अपना विवरण, 31 जनवरी तक सी.सी.एस (आचरण) नियम, 1964 में निर्धारित प्रपत्र में सी.सी.एस (आचरण) नियमों के नियम 18 (4) के अधीन, दाखिल करने की आवश्यकता है।
- GID (16) and OM. dated 5-1-2016, Rule 18 (1) (ii).
यदि अधिकारी 31 जनवरी तक विवरण प्रस्तुत नहीं करते हैं, उन्हें सतर्कता प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा और सरकार में वरिष्ठ स्तर के पदों के लिए उनके मनोनयन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- GID (30), Rule 18.
4. विदेशियों अथवा भारत से बाहर संपत्तियों का लेन-देन.- भारत से बाहर स्थित अचल संपत्तियों का लेन-देन और किसी विदेशी/विदेशी सरकार / संगठन / प्रतिष्ठान के साथ अचल संपत्तियों के किसी भी लेन-देन हेतु निर्धारित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति लेने की आवश्यकता होगी, भले ही लेन-देन कर्मचारी के नाम अथवा उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से है।
- Rule 18-A.
5. गृह निर्माण - गृह निर्माण प्रक्रिया, अचल संपत्ति अर्जित करने के समतुल्य मानी जाती है जिसके लिए सूचना/मंजूरी की आवश्यकता होती है। यह सरकारी ऋण हेतु प्राप्त की गई स्वीकृति से अलग है। यह उन मामलों पर भी लागू होता है जब किसी घर के संबंध में मरम्मत अथवा छोटे निर्माण कार्य पर किया गया व्यय ₹10,000 से अधिक होने की संभावना हो
-GID (4), Rule 18.
6. अनुमति प्राप्त करने हेतु समय-सीमा - यदि निर्धारित अधिकारी ऊपर 4 में दिए गए मामलों के विषय में प्रार्थना प्राप्त होने के साठ दिन के भीतर, और अन्य सभी मामलों में तीस दिन के भीतर उसकी मंजूरी को संप्रेषित नहीं करता/मना नहीं करता है, कर्मचारी यह मानने हेतु स्वतंत्र है कि मंजूरी प्रदान कर दी गई है।
- GID, Rule 8.
7. दंडात्मक कार्रवाई.- समय पर संपत्ति विवरणी को दाखिल नहीं करना अथवा गलत सूचना प्रस्तुत करना, सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए "उचित और पर्याप्त कारण होगा"।
- GID (23), Rule 18.
8. सरकार के स्वामित्व अथवा जब्त की गई संपत्ति की नीलामी में सरकारी कर्मचारी की भागीदारी.- सरकारी कर्मचारियों को उनके स्वयं के मंत्रालयों अथवा विभागों - द्वारा आयोजित की जाने वाली नीलामियों में बोली लगाने मे भाग लेने की अनुमति नहीं है।
- GID (5), Rule 18.
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