गुरुवार, 15 दिसंबर 2022

Restrictions regarding marriage For Central Government Staff.


 Restrictions regarding marriage


1. Before appointment.- Bigamous marriage being a disqualification, the following persons are ineligible for appointment under Government:


(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or 

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person. 


       Prescribed declaration in this regard is required to be obtained from every new entrant to Government service.


        A person will be exempted from the above restrictions only if Government is satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such a person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing.


2. After appointment.- Similar restrictions continue even after appointment in Government service. A Government servant should not-

(a) enter into or contract a marriage with a person who has already a living spouse; or

(b) enter into or contract a marriage with any person if the Government servant has a spouse living.


3. If an employee not governed by the Hindu Marriage Act, desires to contract a marriage while the spouse is living, he has to apply to the Government for permission to marry either under the personal law applicable to him or on other grounds. Such applications will be scrutinized by the Competent Authority as to the adequacy of the grounds for allowing an exception to Government's general policy and orders issued.

4. Any employee, governed by the Hindu Marriages Act, whose spouse is living cannot enter into or contract a second marriage unless the earlier marriage is terminated by means of divorce obtained from a competent Court of Law. Even a marriage which is legally null and void by reason of there being a spouse living at the time of the marriage, would disqualify the person concerned for appointment to/continuation in Government service.


5. A divorcee need not seek permission to contract a second marriage with a divorcee or a person having no spouse living.


6. When a Government servant marries or is married to a foreign national, the fact should be intimated to the Government.

- GIDs (1) and (2), Rule 21.



विवाह के संबंध में प्रतिबंध


1. नियुक्ति से पूर्व - द्विविवाह अयोग्यता होने के कारण, निम्नलिखित व्यक्ति सरकार में नियुक्ति प्राप्त करने के लिए अपात्र हैं:-


(a) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसका पति या पत्नी जीवित हो; या

(b) वह व्यक्ति जिसका पति या पत्नी होते हुए भी किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया हो ।

       सरकारी सेवा में भर्ती होने वाले प्रत्येक नवागत से इस संबंध में निर्धारित घोषणा लिए जाने की आवश्यकता है।

       किसी व्यक्ति को उक्त प्रतिबंधों से तब छूट दी जाती है जब सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाती है कि उस व्यक्ति और विवाह के दूसरे व्यक्ति पर लागू वैयक्तिक कानून के अंतर्गत ऐसा विवाह करने की अनुमति है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं। 


2. नियुक्ति के पश्चात.- सरकारी सेवा में नियुक्ति के पश्चात भी समान प्रतिबंध जारी रहेंगे। सरकारी कर्मचारी को निम्न नहीं करना चाहिए -


(a) किसी ऐसे व्यक्ति के साथ वैवाहिक जीवन में प्रवेश अथवा विवाह नहीं करना चाहिए, जिसका पति या पत्नी जीवित है; अथवा 

(b) किसी ऐसे व्यक्ति के साथ वैवाहिक जीवन में प्रवेश अथवा विवाह नहीं करना चाहिए यदि सरकारी कर्मचारी का पति या पत्नी जीवित हो।


3. यदि कोई कर्मचारी हिंदू विवाह अधिनियमों द्वारा शासित नहीं होता है, और पति अथवा पत्नी के जीवित होते हुए विवाह करना चाहता है, अनुमति हेतु या तो स्वयं पर लागू वैयक्तिक कानूनों के अनुसार अथवा अन्य आधारों पर उसे सरकार को आवेदन देना होगा। ऐसे आवेदन पत्रों की दिए गए आधारों की उपयुक्तता की जांच पड़ताल करने के लिए और सरकार की सामान्य नीतियों में छूट प्रदान करने तथा आदेश जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा छानबीन की जाएगी।


4. हिंदू विवाह अधिनियम से शासित होने वाला कोई कर्मचारी, जिसकी पत्नी अथवा पति जीवित है, जब तक विवाह के समय पति अथवा पत्नी के जीवित होने के कारण, दूसरा विवाह यदि कानूनन अमान्य है, पूर्व में किया गया विवाह, सक्षम न्यायालय द्वारा तलाक के माध्यम से समाप्त नहीं कर दिया जाता, दूसरे वैवाहिक जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता अथवा नहीं कर सकती है। यहां तक कि, संबंधित व्यक्ति, सरकारी सेवा में नियुक्ति/सेवा जारी रखने के अयोग्य होगा।


5. तलाकशुदा को किसी तलाकशुदा अथवा किसी ऐसे महिला / पुरुष से जिसकी पति अथवा पत्नी जीवित नहीं है दूसरा विवाह करते समय अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।


6. जब सरकारी कर्मचारी किसी विदेशी से विवाह करता है या कर चुका है, सरकार को इस तथ्य को सूचित किया जाना चाहिए। 

- GIDs (1) and (2), Rule 21.


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