Acts, conduct and commissions which amount to misconduct
The following acts, conduct and commissions of a Government servant amount to misconduct:-
1. If the act or conduct is prejudicial or likely to be prejudicial to the interests of the master or to the reputation of the master.
2. If the act or conduct is inconsistent or incompatible with the due or peaceful discharge of his duty to his master.
3. If the act or conduct of a servant makes it unsafe for the employer to retain him in service.
4. If the act or conduct of the servant is so grossly immoral that all reasonable men will say that the employee cannot be trusted.
5. If the act or conduct of the employee is such that the master cannot rely on the faithfulness of his employee.
6. If the act or conduct of the employee is such as to open before him temptations for not discharging his duties properly.
7. If the servant is abusive or if he disturbs the peace at the place of his employment.
8. If he is insulting and insubordinate to such a degree as to be incompatible with the continuance of the relation of master and servant.
9. If the servant is habitually negligent in respect of the duties for which he is engaged.
10. If the neglect of the servant, though isolated, tends to cause serious consequences.
11. Willful insubordination or disobedience, whether alone or in combination with others, to any lawful and reasonable order of a superior.
12. Infidelity, unfaithfulness, dishonesty, trustworthiness, theft and fraud, or dishonesty in connection with the employer's business or property.
13. Strike, picketing, gherao, striking work or inciting others to strike work in contravention of the provisions of any law, or rule havingthe force of law.
14. Gross moral misconduct, acts subversive of discipline, riotous or disorderly behavior during working hours at the establishment or any act subversive of discipline.
15. Riotous and disorderly behavior during and after the office hours or in office premises.
16. Habitual late attendance.
17. Negligence or neglect of work or duty amounting to misconduct. Habitual negligence or neglect of work.
18. Habitual absence without permission and overstaying leave.
19. Conviction by a Criminal Court.
NOTE.-The terms servant' and 'master' have been used in Court judgments to indicate the relationship between a subordinate Government servant and his superiors in the hierarchy of all Central Government Offices.
GID (23), Rule 3.
कदाचार के अंतर्गत आने वाले कृत्य, आचरण और कार्य
सरकारी कर्मचारी के निम्नलिखित कृत्य, आचरण एवं कार्य, दुराचरण के अंतर्गत आते है:-
1. यदि क्रियाकलाप या आचरण, मालिक के हित में न हों या उनके हित और ख्याति के खिलाफ हों।
2. यदि वह कृत्य या आचरण उसके द्वारा अपने मालिक के लिए किए जा रहे नियमित या शांतिपूर्वक कर्तव्य निष्पादन के विरोध में हों या असंगत हो।
3. यदि क्रियाकलाप या आचरण, नियोक्ता को उसे सेवा में रखने के लिए असुरक्षित सिद्ध होते हैं।
4. यदि सेवक का कृत्य अथवा आचरण, निहायत ही अनैतिक हो कि सभी बुद्धिमान व्यक्ति यह कहें कि उस कर्मचारी पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।
5. यदि कर्मचारी के कृत्य या आचरण ऐसे हैं कि उसके मालिक, कर्मचारी की विश्वसनीयता पर भरोसा नहीं कर सकते हैं।
6. यदि कर्मचारी का कृत्य अथवा आचरण इस प्रकार का है कि उसके सामने कार्य निष्पादन के दौरान इतने प्रलोभन है कि वे उसे अपने कर्तव्यों का पालन समुचित ढंग से नहीं करने देते।
7. यदि कर्मचारी की भाषा निन्दात्मक या अनुचित है अथवा यदि वह अपने कार्यस्थल की शांति में व्यवधान पैदा करते हैं।
8. यदि वह इतनी अधिक मात्रा में अपमान करने वाला और अवज्ञाकारी हो, जिस से कि स्वामी और सेवक के संबंधों को जारी रखने के लिए असंगत हो।
9. जिन कार्यों के लिए उसे नियोजित किया गया है यदि उनके प्रति ही सेवक आदतन लापरवाह हो।
10. यदि सेवक की लापरवाही पृथक होने के बावजूद बहुत ही गंभीर परिस्थिति पैदा करे।
11. वरिष्ठ अधिकारी के किसी भी कानूनी और न्यायोचित आदेशों की स्वयं कर्मचारी द्वारा या अन्य कर्मचारियों के साथ मिलकर, जानबूझकर अवज्ञाकारिता अथवा अवज्ञा ।
12. नियोक्ता के व्यापार अथवा संपत्ति के साथ विश्वासघात, अविश्वसनीयता, बेईमानी, अविश्वस्तता, चोरी और धोखा अथवा कपटता।
13. हड़ताल, धरना, घेराव, कार्य से हड़ताल करना अथवा किसी कानूनी प्रावधानों, या विधिवत बनाए गए नियमों के उलंघन में कार्य से हड़ताल करने के लिए दूसरों को उकसाना।
14. घोर नैतिक दुराचरण, विध्वंसक गतिविधि कार्य संस्थान में कार्यावधि के दौरान दंगाई अथवा उच्छृंखल व्यवहार अथवा अनुशासन का उल्लंघन करने वाले विध्वंसक कृत्य।
15. दंगाई अथवा उच्छृंखल व्यवहार कार्य समयावधि के दौरान और कार्य समयावधि के पश्चात् अथवा कार्यालय परिसर में।
16. कार्य पर हमेशा देर से आना।
17. काम या कर्तव्य के प्रति लापरवाही या उपेक्षा जो दुराचरण के अंतर्गत आती है। आदतन लापरवाही अथवा कार्य की उपेक्षा।
18. अनुमति के बिना, अनुपस्थिति की आदत और छुट्टी बढ़ाने की आदत।
19. आपराधिक न्यायालय द्वारा दोष-सिद्धि।
NOTE.- 'सेवक' तथा 'स्वामी/मालिक' शब्दों की परिभाषा का प्रयोग, न्यायालय के निर्णयों में, समस्त केंद्र सरकार के कार्यालयों में, अधीनस्थ सरकारी कर्मचारी और उसके वरिष्ठ अधिकारियों के बीच के पदानुक्रम को दर्शाने के लिए किया गया है।
GID (23) Rule 3.
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें