Acceptance of Gifts
1. General order.- Government servants should not accept permit any member of his family or any other person acting on his behalf to accept any gift except in certain cases.
2. Exception.
(a) When report necessary.- Customary gifts may be accepted from near relatives and personal friends having no official dealings on occasions such as weddings, anniversaries, funerals, or religious functions. In such cases, the Government servant should report to the Government if the value of the gift exceeds the following limits:-
Cadre From near relatives and from personal
friends having no official dealings
Group 'A' - 25,000
Group 'B' - 15,000
Group 'C' - 7,500
Rule 13 (2).
(b) When sanction necessary.- In any other case, including from any firm other than those referred to in Item 4 below, if the value of the gift exceeds 5,000 in respect of Group 'A'/Group 'B' Officers and 2,000 in respect of Group 'C' officers, it should not be accepted except with the sanction of the Government.
GID (16), Rule 13 (3).
If the sanction sought for is not refused within 30 days, it may be assumed that the sanction sought for has been granted.
-GID, Rule 8.
3. From foreign dignitaries.- Government servants, being members of Indian delegation or otherwise, may receive and retain gifts from foreign dignitaries in accordance with the provisions of The Foreign Contribution (Acceptance or Retention of Gifts or Presentation) Rules, 2012, as amended from time to time.
- GID (16), Rule 13 (4).
उपहार की स्वीकृति
1. सामान्य आदेश.- कुछ मामलों को छोड़कर सरकारी कर्मचारियों को स्वयं या अपने किसी परिवार के सदस्य द्वारा या उसकी ओर से किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी से भी उपहार लेना नहीं चाहिए।
2. अपवाद.-
(a) जब विवरण आवश्यक हो.- शादियों, वर्षगाठों, अंत्येष्टि अथवा धार्मिक आयोजनों पर निकटतम रिश्तेदारों और व्यक्तिगत मित्रों जिनके साथ कार्यालयीन लेन-देन नहीं है, से प्रथागत (रिवाजी) उपहार स्वीकार किए जा सकते हैं। ऐसे मामलों में यदि उपहारों का मूल्य नीचे दी गई सीमा से अधिक होता है, सरकारी कर्मचारी इसकी सूचना सरकार को देगा:-
संवर्ग कार्यालयीन संबंध न रखने वाले निकटतम
संबंधियों और व्यक्तिगत मित्रों से
ग्रूप 'क' - 25,000
ग्रूप 'ख' - 15,000
ग्रूप 'ग' - 7,500
- Rule 13(2).
(b) जब स्वीकृति की आवश्यकता होती है.- किसी भी अन्य मामले में, नीचे मद संख्या 04 में उल्लिखित के अन्यथा किसी अन्य प्रतिष्ठान से, ग्रूप 'क' / ग्रूप 'ख' अधिकारियों के संबंध में ₹ 5,000 और ग्रूप 'ग' अधिकारियों के विषय में ₹2,000 से उपहार का मूल्य अधिक होता है, इसे बिना सरकार की स्वीकृति, स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
-(GID 16), Rule 13 (3).
यदि मांगी गई मंजूरी से 30 दिन के भीतर मना नहीं किया जाता है, यह मान लिया जाऐगा कि मांगी गई स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
- GID, Rule 8.
3. विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से.- भारतीय प्रतिनिधि मंडल का सदस्य होते हुए अथवा अन्यथा, सरकारी कर्मचारी विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से उपहारों को विदेशी अभिदाय (दान या भेंट की स्वीकृति या प्रतिधारण) नियम, 2012, समय-समय पर यथासंशोधित के प्रावधानों के अनुसार प्राप्त या प्रतिधारित कर सकता है।
GID (16), Rule 13 (4).
4. विदेशी प्रतिष्ठानों से.- सरकारी कर्मचारी, किसी भी विदेशी प्रतिष्ठानों से कोई भी उपहार स्वीकार नहीं कर सकता है जो या तो सरकार से करार (ठेका) कर रहा है अथवा उनमें से एक है, जिनका कार्यालयी संबंध है अथवा होने की संभावना है।
-Rule 13 (5).
5. उपहार.- उपहार में मुफ्त परिवहन, भोजन तथा आवास अथवा आर्थिक लाभ की कोई अन्य सेवा किसी नजदीक रिश्तेदार अथवा व्यक्तिगत मित्र के अन्यथा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराना जिसका सरकारी कर्मचारी के साथ कोई कार्यालयीन संबंध न हो।
Explanation, Rule 13 (1).
6. निजी न्यासों से.- निजी न्यासों / प्रतिष्ठानों द्वारा संस्थापित आर्थिक लाभ के पुरस्कारों को सरकारी कर्मचारी स्वीकार नहीं कर सकता है।
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