सोमवार, 19 दिसंबर 2022

Unauthorized absence - Break in service for Central Government Staff.




Unauthorized absence - Break in service


1. Wilful absence from duty not covered by grant of leave will be treated as dies non for all purposes, viz., increment, leave and pension. Such absence without leave standing singly and not in continuation of any authorized leave of absence will constitute an interruption in service entailing forfeiture of past service for the purpose of pension and requires condonation by the Appointing Authority for counting past service for pension. Condonation of such break for pension should be considered suo motu and cannot be refused as a matter of course, except in exceptional and grave circumstances. Regularization of unauthorized absence for pension purpose is to be considered under the CCS (Pension) Rules. Only in cases where the Disciplinary Authority is satisfied that the grounds adduced for unauthorized absence are justified, the leave of the kind applied for and due and admissible may be granted to him under the CCS (Leave) Rules. -


 - OM, dated 28-3-2013 


2. Unauthorized absence after leave, will be debited against his half pe leave account, excess, if any, being treated as extraordinary leave. However he will not be entitled to any leave salary.


3. All cases of unauthorized absence from duty or in continuation of leave, will render a Government servant liable to disciplinary action, treating it as misconduct.


4. Unauthorized absence will be deemed to cause an interruption or break in service with attendant disabilities-


(a) During a strike - declared illegal - of employees working in industrial establishments. 

(b) Acting in combination or in concerted manner, such as during

a strike of other employees.


(c) Remaining absent unauthorizedly or deserting of post-by an individual employee.


"Strike" includes a general, token, sympathetic, go-slow, sit-down pen-down, stay-in, mass abstention from work without permission (which is wrongly described as "mass casual leave"), or similar strike and partiopation in a bandh or similar activities. 

-GIO (2), Rule 17-A


5. Order on break in service is to be invoked under FR 17-A after issuing notice and hearing representation, if any.


6. Disabilities: Ineligibility to LTC, to appear in department examinations if prescribed minimum continuous service is affected by the order. 


7. The order will not affect special pay and special allowances and

promotion through DPC.


8. The Appointing Authority will act on the representation for condonation of break in service in the light of the guidelines prescribed. The fact that break in service has not been condoned for FR 17-A disabilities, should and need not influence adversely in deciding the question of condonation for pension.


9. Dies non.- Only individual cases of unauthorized absence from duty, which is not in pursuance of concerted action by a group of employees acting in combination, is to be treated as dies non. Dies non does not constitute break in service, but only the days treated as dies non are not counted as duty for any purpose.


- CCS (Pension) Rules, FR 17-A & GID thereunder, Rule 27, CCS (Leave) Rules, & GIDS thereunder & Chapter 7, CCS (CCA) Rules, Rule 25.


अनधिकृत अनुपस्थिति - सेवा में व्यवधान



1. छुट्टी की मंजूरी के बिना, कार्य से जान-बूझकर अनुपस्थिति को, सभी उद्देश्यों हेतु, अर्थात, वेतन वृद्धि, छुट्टी और पेंशन हेतु अकार्य दिवस माना जाएगा। ऐसी बिना छुट्टी अनुपस्थिति जो अकेला छुट्टी है न कि किसी प्राधिकृत छुट्टी की निरंतरता में है; सेवा में व्यवधान माना जाएगा जिसका परिणाम पूर्व में की गई सेवा का पेंशन के उद्देश्य से समपहरण होगा और पेंशन के उद्देश्य से, पूर्व में की गई सेवा की गणना करने हेतु नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा क्षमा प्राप्त करनी होगी। पेंशन के लिए ऐसे व्यवधान हेतु क्षमा प्राप्ति को स्वप्रेरित मानी जानी चाहिए तथा अत्यंत विकट परिस्थितियों को छोड़कर, प्रकृतिक रूप में इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। पेंशन के उद्देश्य से अनधिकृत अनुपस्थिति पर सी.सी.एस. (पेंशन) नियमों के अंतर्गत विचार किया जाना चाहिए। सिवाय उन मामलों के, जहां अनुशासनात्मक प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि, अनधिकृत छुट्टी हेतु प्रस्तुत किए गए कारण तर्कसंगत हैं, वहां छुट्टी का आवेदित प्रकार और उसकी देयता तथा स्वीकार्यता के अनुसार सी.सी.एस. (छुट्टी) नियमों के अधीन, उसे छुट्टी प्रदान किया जा सकता है। 

- OM, dated 28-3-2013.


2. छुट्टी के पश्चात्, अनधिकृत अनुपस्थिति को, उसके अर्थ वेतन छुट्टी खाते से घटाया जाएगा, यदि कोई अधिकता है, उसे असाधारण छुट्टी के रूप में लिया जाएगा, लेकिन वह छुट्टी वेतन का पात्र नहीं होगा ।


3. कार्य से या छुट्टी से लगातार अनधिकृत अनुपस्थिति के सभी मामलों में उसे दुराचरण मानते हुए सरकारी कर्मचारी अनुशासनिक कार्यवाही के लिए स्वयं को उत्तरदायी बना देगा।


4. अनधिकृत अनुपस्थिति, निम्न परिस्थितियों में, सेवा में, कर्मचारी की असमर्थता सहित रुकावट या व्यवधान का कारण बनती है। 

(a) हड़ताल के दौरान उसे अवैध घोषित किया जाएगा औद्योगिक संस्थापनों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए। 

(b) अन्य कर्मचारियों के हड़ताल के दौरान उनके साथ मिलकर या संगठित तौर पर कार्य करने से।


(c) सरकारी कर्मचारी का अप्राधिकृत तौर पर अनुपस्थित होना या अपने पद का त्याग करना एक व्यक्तिगत कर्मचारी द्वारा।


          'हड़ताल' के अर्थ में सामान्य, प्रतीक के रूप में, सहानुभूति के तौर पर, धीरे काम करना, धरने पर बैठना, कलम बंद हड़ताल, हाजिर हड़ताल, अनुमति के बिना कार्य से सामूहिक अनुपस्थिति (जिसे “सामूहिक छुट्टी" के रूप में गलत परिभाषित किया जाता है), अथवा इसी प्रकार की हड़ताल और बंद अथवा इसी प्रकार की गतिविधियों में भाग लेना शामिल है। 

- GIO (2) Rule 17-A.


5. सेवा में व्यवधान के आदेश को जारी करने और यदि कोई अभ्यावेदन है, की सुनवाई करने के उपरांत, मूल नियम 17-A के अनुसार, लागू किया जाना चाहिए।


6. अपात्रताः यदि आदेश से, निर्धारित न्यूनतम निरंतर सेवा की अवधि प्रभावित होती है, विभागीय परीक्षाओं में उपस्थित होने से और छुट्टी यात्रा रियायत के लिए अपात्रता। 

7. आदेश, विशेष वेतन और विशेष भत्तों तथा विभागीय पदोन्नति समितियों के माध्यम से की जाने वाली पदोन्नति को प्रभावित नहीं करेगा।


8. नियुक्ति प्राधिकारी, सेवा में व्यवधान क्षमा करने हेतु अभ्यावेदन पर निर्धारित किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसरण में कार्रवाई करेंगे। यह तथ्य कि सेवा में व्यवधान, मूल नियम 17-A की असमर्थताओं के अनुसार माफ नहीं किया गया है तथा पेंशन हेतु क्षमा करने के प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए यह न तो प्रतिकूल रूप में प्रभावित कर सकता है और न ही उसे करना चाहिए।


9. अकार्य दिवस. कार्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के व्यक्तिगत मामलों, जो कर्मचारियों के समूह द्वारा सामूहिक रूप से की गई कार्रवाई के परिणाम स्वरूप नहीं है, को ही केवल अकार्य दिवस माना जाएगा। अकार्य दिवस, सेवा में व्यवधान का कारण नहीं होती है, अपितु केवल उन दिनों को जिन्हें अकार्य दिवस माना गया है, किसी भी उद्देश्य हेतु कार्य के रूप में नहीं गिना जाता है। 

-CCS (Pension) Rules, FR 17-1 & GID thereunder Rule 27. CCS (Leave) Rules & GIDs thereumder & Chapter 7, CCS (CCA) Rules, Rule 25.


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