आचरण नियमावली
(Conduct Rules)
1. Do's and Don'ts-for you
Do's.-
1. Maintain absolute integrity at all times.
2. Maintain absolute devotion to duty at all times.
3. Those holding responsible posts maintain independence
and impartiality in the discharge of your duties. 4. Maintain a responsible and decent standard of conduct in private life.
5. Render prompt and courteous service to the public. 6. Observe proper decorum during lunch break.
7. Report to superiors the fact of your arrest or conviction in a Criminal Court and the circumstances connected therewith, as soon as it is possible to do so.
8. Keep away from demonstrations organized by political parties in the vicinity/neighborhood of Government offices.
9. Maintain political neutrality.. 10. Manage private affairs in such a way as to avoid habitual indebtedness or insolvency.
11. If any legal proceedings are instituted for the recovery of any debt due from you or for adjudging you as an insolvent, report the full facts of such proceedings to the Competent Authority.
12. Act in accordance with Government policies.
13. Observe courtesy and consideration to Members of Parliament and State Legislatures.
14. In performance of duties in good faith, communicate information to a person in accordance with the 'Right to Information Act, 2005' (22 of 2005) and the rules made thereunder.
15. Commit yourself to and uphold the supremacy of the Constitution and democratic values;
16. Defend and uphold the sovereignty and integrity of India, the security of the State, public order, decency and morality;
17. Maintain high ethical standards and honesty;
18. Promote the principles of merit, fairness and impartiality in the discharge of duties;
19. Maintain accountability and transparency;
20. Maintain responsiveness to the public, particularly to the weaker section;
21. Maintain courtesy and good behaviour with the public;
22. Take decisions solely in public interest and use or cause to use public resources efficiently, effectively and economically;
23. Declare any private interests relating to your public duties and take steps to resolve any conflicts in a way that protects the public interest
24. Make choices, take decisions and make recommendations on merit alone;
25. Act with fairness and impartiality and not discriminate against anyone, particularly the poor and the under-privileged sections of society,
26. Refrain from doing anything which is or may be contrary to any law, rules, regulations and established practices;
27. Maintain discipline in the discharge of your duties and be liable to implement the lawful orders duly communicated to you;
28. Maintain confidentiality in the performance of your official duties as required by any laws for the time being in force, particularly with regard to information, disclosure of which may prejudicially affect the sovereignty and integrity of India, the security of the State, strategic, scientific or economic interests of the State, friendly relation with foreign countries or lead to incitement of an offence or illegal or unlawful gain to any person;
29. Perform and discharge your duties with the highest degree of professionalism and dedication to the best of your abilities.
-Rule 3.
Don'ts.-
1. Do not make joint representations in matters of common interest.
2. Do not indulge in acts unbecoming of a Government servant.
3. Do not be discourteous, dishonest and partial.
4. Do not adopt dilatory tactics in your dealings with the public.
5. Do not convey oral instructions to subordinates. (If done for unavoidable reasons, confirm them in writing as soon as possible.)
6. Do not practice untouchability.
7. Do not associate yourself with any banned organizations.
8. Do not join any association or demonstration whose objects of activities are prejudicial to the interest of the sovereignty and integrity of India, public order or morality.
9. Do not give expression to views on Indian or foreign affairs, while visiting foreign countries.
10. Do not get involved in unauthorized communication of any official document or any part thereof or classified information to any Government servant or any other persons to whom you are not authorized to communicate such document or classified information.
11. Do not join or support any illegal strike.
12. Do not enter into any private correspondence with Foreign Embassies or Missions/High Commissions.
13. Do not accept lavish or frequent hospitality from any individual, industrial or commercial firms, organizations, etc., having official dealings with you.
14. Do not accept any offer of the cost of passage to foreign countries or hospitality by way of free board and lodging there, if such offers are from foreign firms contracting with Government.
15. Do not accept invitations to you and members of your family for free inaugural flights offered by Air India, Indian Airlines Corporation or Foreign Airliners.
16. Do not give or take or abet giving or taking of dowry or demand any dowry directly or indirectly from the parent or guardian of a bride or bridegroom.
17. Do not accept any gift from any foreign firm which is having official dealings.
18. Do not engage yourself in canvassing business of Life Insurance Agency, Commission Agency or Advertising Agency owned or managed by the members of your family.
19. Do not lend money to or borrow money from or deposit money as a member or agent, with any person, firm or private company with whom you are likely to have official dealings. Do not otherwise place yourself under pecuniary obligation with such person, firm or private company.
20. Do not approach your subordinates for standing surety for loans taken from private sources either by you/your relations/friends.
21. Do not undertake private consultancy work.
22. Do not speculate in any stock, share or other investment.
23. Do not purchase shares out of the quota reserved for friends and associates of Directors of Companies.
24. Do not bid at any auction of property where such auction is arranged by your own officers.
25. Do not stay as guest with Foreign Diplomats or foreign nationals in India.
26. Do not invite any Foreign Diplomat to stay with you as your guest in India.
27. Do not accept or permit your wife or dependents to accept passage money or free air transport from a Foreign Mission/Government or Organization.
28. Do not bring any political influence in matters pertaining to your service.
29. Do not consume any intoxicating drinks or drugs while on duty.
30. Do not appear in public place in a state of intoxication.
31. Do not indulge in any act of sexual harassment of any woman at her work place.
32. Do not employ children below 14 years of age.
33. Do not accept award of monetary benefits instituted by Private Trusts/Foundations, etc.
34. Do not address the higher authority prematurely on the same issue unless it is established that all the points or submissions made earlier have not been fully considered by the immediate superior or Head of Office or any other authority at the lowest level competent to deal with that matter.
35. Do not use your official position or influence directly or indirectly to secure employment for any member of your family in any company or firm.
36. Do not place yourself under any financial or other obligations to any individual or organization which may influence you in the performance of your official duties;
37. Do not misuse your position as civil servant and take decisions in order to derive financial or material benefits for yourself, your family or your friends;
-GIDS below Rules 3-A to 3-C.
आपके लिए क्या करें क्या न करें-
क्या करें?
1. हमेशा सत्यनिष्ठ बने रहें।
2. हमेशा कर्तव्य के प्रति पूर्णतः समर्पित रहें।
3. जिम्मेदार पदों पर कार्यरत अधिकारी कर्तव्यों के निर्वहन में स्वायत्तता और निष्पक्षता बनाए रखें।
4. व्यक्तिगत जीवन में जिम्मेदार एवं सभ्य व्यवहार का आदर्श बनाए रखें।
5. आम जनता को शीघ्र एवं विनम्र सेवा प्रदान करें।
6. दोपहर के भोजन अवकाश के दौरान, यथोचित शिष्टाचार बनाए रखें।
7. किसी आपराधिक न्यायालय में अपनी गिरफ्तारी या दोष-सिद्धि तथा उससे संबंधित परिस्थितियों के विषय में यथाशीघ्र अपने उच्चतर अधिकारियों को सूचित करें।
8. सरकारी कार्यालयों के आसपास / सन्निकट राजनीतिक पार्टियों द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रदर्शनों से दूर रहें।
9. राजनैतिक निष्पक्षता बनाए रखें।
10. निजी मामलों को इस प्रकार करें कि आदतन ऋणग्रस्तता अथवा दिवालियापन न हो।
11. यदि आपके द्वारा देय किसी ऋण की वसूली अथवा आपको दिवालिया निर्णित किया गया हो तो ऐसी कार्यवाही के पूरे तथ्यों की सूचना सक्षम प्राधिकारी को दें।
12. सरकारी नीतियों के अनुसार कार्य करें।
13. संसद सदस्य तथा राज्य विधान मंडलों के सदस्यों के प्रति शिष्टाचार और सम्मान प्रदर्शित करें ।
14. सदाशय से कर्तव्यों का निष्पादन करते हुए, 'सूचना का अधिकार अधिनियम 2005' (2005 का 22) तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार, किसी व्यक्ति को जानकारी दें।
15. संविधान और प्रजातांत्रिक मूल्यों की सर्वोच्चता के प्रति स्वयं को प्रतिबद्ध करें और उन्हें बनाए रखें।
16. भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, शिष्टता और नैतिकता की रक्षा करें और उन्हें बनाए रखें।
17. उच्च नैतिकता और ईमानदारी बनाए रखें।
18. कर्तव्यपालन में श्रेष्ठता, न्यायसंगतता और निष्पक्षता के सिद्धांतों को बढ़ावा दें।
19. उत्तरदायित्व तथा पारदर्शिता बनाए रखें।
20. आम जनता, विशेष रूप से कमजोर वर्गों, के प्रति जवाबदेही बनाए रखें।
21. आम जनता के प्रति शिष्ट और सद्यवहार बनाए रखें।
22. पूर्णतया लोक हित में ही निर्णय लें तथा सार्वजनिक संसाधनों का प्रयोग या प्रयोग करने का कारण दक्षता पूर्वक, प्रभावपूर्ण से तथा किफायती तरीके से करें।
23. अपने लोक कर्तव्यों से संबंधित व्यक्तिगत हितों को घोषित करें तथा किसी समस्या के निवारण में इस तरह कार्रवाई करें जिससे लोक हित की रक्षा की जा सके।
24. केवल योग्यता के आधार पर ही विकल्प दें, निर्णय लें और सिफारिश करें।
25. किसी के प्रति भेदभाव न करें और विशेषतः, समाज के गरीब तथा साधनहीन वर्गों के साथ न्यायसंगत और निष्पक्षता से कार्य करें।
26. किसी भी ऐसे कार्य को करने से बचें जो किसी कानून, नियम, विनियमों और स्थापित प्रथाओं के अनुसार न हो या उनके विपरीत हो।
27. अपने कर्तव्य के पालन के दौरान अनुशासन बनाए रखें और आपको सूचित किए गए कानूनी आदेशों को कार्यान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध रहे।
28. उस समय पर लागू किसी भी कानून द्वारा आवश्यक, विशेषकर सूचना के विषय में, अपने कार्यालयी कर्तव्यों के निष्पादन में गोपनीयता बनाए रखें जिसके प्रकटीकरण से भारत की संप्रभुता और अखंडता, देश की सुरक्षा, देश के रणनीतिक, वैज्ञानिक अथवा आर्थिक हितों, विदेशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है अथवा किसी व्यक्ति को अपराधिक उत्साह या गैर-कानूनी या अवैध लाभ हो सकते हैं।
29. अपने कर्तव्यों का पालन तथा निर्वहन व्यावसायिकता के उच्चतम मान के अनुसार तथा अपनी उत्कृष्ट क्षमताओं के अनुसार पूर्ण रूप से समर्पित होते हुए करें।
-Rule 3
क्या न करें-
1. समान हित के मामलों में संयुक्त अभ्यावेदन न दें।
2. ऐसा कोई कार्य न करें जो सरकारी कर्मचारी के लिए अशोभनीय है।
3. अशिष्ट, बेईमान तथा पक्षपातपूर्ण व्यवहार न करें।
4. आम जनता से व्यवहार करते समय विलंबकारी युक्तियों को न अपनाएँ।
5. अपने अधीनस्थों को मौखिक निदेश न दें। (यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में ऐसा करना पड़े, तो इसकी लिखित रूप में यथाशीघ्र पुष्टि करें।)
6. अस्पृश्यता न बरते।
7. किसी प्रतिबंधित संगठन से न जुड़ें।
8. ऐसे किसी संघ अथवा प्रदर्शन में शामिल न हों, जिसका उद्देश्य और क्रियाकलाप, भारत की संप्रभुता और अखंडता, लोक हित और नैतिकता के प्रतिकूल हों।
9. विदेश यात्रा के दौरान, भारतीय या विदेशी मामलों पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त न करें।
10. ऐसे किसी भी कार्यालयी दस्तावेज़ या उसके किसी भाग या वर्गीकृत दस्तावेज़ों की सूचना ऐसे किसी सरकारी कर्मचारी या अन्य किसी व्यक्ति को न दें, जिस दस्तावेज या वर्गीकृत सूचना को संप्रेषित करने के लिए आप प्राधिकृत नहीं है।
11. किसी भी गैर-कानूनी हड़ताल में न तो शामिल हो न ही उसका समर्थन करें।
12. विदेशी राजदूतावासों या मिशन / उच्च आयोग के साथ निजी स्तर पर पत्राचार न करें।
13. आप से कार्यालयीन समव्यवहार करने वाले किसी भी व्यक्ति, औद्योगिक अथवा वाणिज्यिक कंपनियों आदि से अधिक कीमती अथवा बार-बार सत्कार स्वीकार न करें।
14. विदेश यात्रा के लिए यात्रा टिकट अथवा वहां निशुल्क आवास तथा भोजन आदि की लागत के रूप में सत्कार के प्रस्ताव को स्वीकार न करें, यदि ऐसा प्रस्ताव सरकार के साथ संविदाकारी संबंध रखने वाली किसी विदेशी कंपनी से प्राप्त होता है।
15. एयर इंडिया, इंडियन एअरलाइंस कार्पोरेशन अथवा विदेशी एअर लाइनों के निशुल्क उद्घाटन उड़ानों के प्रस्तावों को न तो स्वयं न ही अपने परिवार के सदस्यों के लिए स्वीकार करें।
16. न दहेज लें और दहेज़ न दें तथा न किसी दुल्हन या दूल्हे के माता-पिता या संरक्षकों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में दहेज़ लेने या देहज़ की मांग न करें।
17. किसी भी विदेशी कंपनी, जिसके साथ कार्यालयीन संबंध है, से कोई भी उपहार स्वीकार न करें।
18. अपने परिवार के सदस्यों के स्वामित्व की जीवन बीमा की एजेन्सी, कमीशन एजेन्सी या विज्ञापन एजेन्सी के व्यापार के प्रचार के कार्य में स्वयं को न लगाएं।
19. किसी व्यक्ति, फर्म अथवा निजी कंपनी, जिनके साथ आपके कार्यालयीन संबंध होने की संभावना हो, के सदस्य या अभिकर्ता के रूप में, न तो ऋण दे और न ऋण लें या न ही उनके पास पैसे जमा करें। ऐसे किसी व्यक्ति, फर्म अथवा निजी कंपनी के साथ किसी अन्य रूप में आर्थिक दायित्व में स्वयं को संलिप्त न करें।
20. निजी स्रोतों से स्वयं अपने रिश्तेदारों/मित्रों द्वारा लिए गए ऋण के लिए अपने अधीनस्थों से जमानत देने के लिए न कहें।
21. निजी परामर्श देने का कार्य न करें।
22. किसी भी स्टॉक, शेयर अथवा अन्य निवेशों में सट्टा न लगाएँ।
23. कंपनियों के निदेशकों के मित्रों तथा सहभागियों के लिए आरक्षित कोटे से शेयरों की खरीद न करें।
24. आपके ही अधिकारियों द्वारा आयोजित किसी भी संपत्ति की नीलामी के लिए बोली न लगाएं।
25. भारत में विदेशी राजनयिकों अथवा विदेशी व्यक्तियों के अतिथि के रूप में न ठहरें।
26. किसी भी विदेशी राजनयिक को भारत में आपके साथ अतिथि के रूप में ठहरने के लिए आमंत्रित न करें।
27. विदेशी मिशन / सरकार अथवा संगठन से यात्रा के लिए धन अथवा विमान यात्रा स्वयं स्वीकार न करें या अपनी पत्नी अथवा अपने आश्रितों को इसे स्वीकार करने की अनुमति न दें।
28. अपनी सेवा से संबंधित मामलों में राजनीतिक दबाव न लाएं।
29. ड्यूटी के समय मादक पेय अथवा नशीले पदार्थों का सेवन न करें।
30. नशे की हालत में सार्वजनिक स्थान में न जाएं।
31. किसी भी महिला के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के किसी भी कृत्य में संलिप्त न हों।
32. 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कार्य पर न लगाएं।
33. निजी न्यासों / प्रतिष्ठानों आदि द्वारा स्थापित किए गए वित्तीय लाभों वाले पुरस्कार स्वीकार न करें।
34. एक ही विषय के समाधान हेतु उच्च प्राधिकारी से तब तक समयपूर्ण संपर्क न करें, जब तक यह स्थापित नहीं हो जाता है कि मामले में पहले प्रस्तुत किए गए सभी मुद्दों अथवा निवेदनों पर आसन उच्चाधिकारी अथवा कार्यालयाध्यक्ष अथवा सबसे निचले स्तर के किसी अन्य प्राधिकारी, जो ऐसे मामलों पर विचार करने हेतु सक्षम हैं, द्वारा पूर्णतया विचार नहीं किया गया हो।
35. अपने परिवार के किसी भी सदस्य के लिए किसी भी कंपनी या फर्म में रोजगार प्राप्त करने हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने कार्यालयीन पद अथवा प्रभाव का प्रयोग न करें।
36. किसी भी व्यक्ति अथवा संगठन के साथ स्वयं को किसी भी प्रकार के आर्थिक या अन्य वाध्यकारिता में न डाले, जो आपके कार्यालयीन कार्यों के निष्पादन में आपको प्रभावित कर सकता है।
37. सिविल सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग न करें और न ही ऐसे निर्णय लें जिससे कि आपको, अपने परिवार के सदस्यों को या अपने मित्रों को वित्तीय या महत्वपूर्ण लाभ होता हो।
-GIDs below Rules 3-A to 3C.